दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस बात को लेकर मनीष सिसोदिया ने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी . बता दे सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में ही बंद है वही कोर्ट ने कहना है मनीष सिसोदिया मनी लांड्रिंग के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों के साथ-साथ जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को भी पूरा नहीं कर पाए है.

अदालत ने कहना हैं कि विजय नायर पर आरोप गंभीर है बताया जा रहा है कि वह सिसोदिया के करीबी रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि, जमानत याचिका खारिज करने के निर्णय लेना सही है। वही, अदालत ने सह-आरोपित अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर और बिनाय बाबू की जमानत याचिका भी रद्द कर दिया है.

जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के निर्णय को मनीष समेत सभी आरोपित ने चुनौती दी है. वही, आपको बता दे कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जब से लेकर अब तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है.

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